ट्रेनों में पत्थरबाजी ; रेलवे सुरक्षा बल का जागरूकता अभियान, रेलवे देश की संपत्ति है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी…

ट्रेनों में पत्थरबाजी ; रेलवे सुरक्षा बल का जागरूकता अभियान, रेलवे देश की संपत्ति है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी…

रेलवे बोर्ड के निर्देश पर चलती ट्रेनों में पत्थरबाजी की घटनाओं की रोकथाम हेतु बिलासपुर रेल मंडल में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है| इस अभियान में युवाओं एवं बच्चों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है| इसके अंतर्गत मंडल के सभी रेल सुरक्षा बल के पोस्ट क्षेत्राधिकार में रेलवे लाईन के नजदीक स्थित ग्राम पंचायतों, नगरों, कस्बों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को गाड़ियों में पत्थर नही मारने तथा इस तरह की घटनाओं से राष्ट्र की संपत्ति और देश का नुकसान होने संबंधित जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है |

रेल सुरक्षा बल पत्थरबाजी करने संबंधित अपराध एवं दण्ड से भी लोगों को अवगत करा रही है तथा ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने का परामर्श भी डे रही है । स्थानीय शिक्षण संस्थाओं में भी बच्चों को रेल लाईन के नजदीक नहीं जाने, पत्थरबाजी न करने, रेल लाईन पार नहीं करने तथा अन्य संरक्षा संबंधी जानकारियां भी दी जा रही हैं।
जानकरी के अनुसार ट्रेनों को पत्थरबाजी एवं अन्य तरीके से नुकसान पहुँचाने का प्रयास करना रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत दंडनीय अपराध है । रेल अधिनियम की धारा 153 में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है ।


रेल प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि ट्रेनों में पत्थर न फेंके, इससे यात्रियों को चोट लग सकती है, यात्री आपका रिश्तेदार अथवा आपके घर का सदस्य भी हो सकता है | रेलवे देश की संपत्ति है इसकी सुरक्षा भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है | रेल्वे ने यात्रियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है |

सम्पादक

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