वन-अपराध : तेंदुआ के 5 और जंगली सुअर के 2 शिकारी गिरफ्तार, जेल दाखिल.

बिलासपुर . वन विभाग ने पुलिस की मदद से सोंठी के जंगल में तेंदुआ का शिकार करने वाले 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग को गाँव में तलाशी के दौरान जंगली सूअर का शिकार करने वाले दो अन्य आरोपी भी मिले हैं . सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है . वन विभाग व पुलिस टीम ने आरोपियों से दो नाखून, दो दांत और शिकार में उपयोग किए गए बिजली के तार, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष आदि जब्त कर लिए हैं।

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र बिलासपुर के सीपत-सोंठी सर्किल के बिटकुला बीट घानाकछार जंगल के नाले में 7 फरवरी को एक तेन्दुआ मृत हालत में मिला था। तेंदुआ का क्षत-विक्षत शव देखते ही स्पष्ट हो गया था कि मामला शिकार का है। घटना के बाद जांच शुरू हो गई थी . वन विभाग और पुलिस ने 11 फरवरी को दो लोगों को पकड़ा । पकडे गए ग्रामीण संतोष कुमार धनुहार पिता सगन साय धनुहार उम्र 35 वर्ष पता धनुहार पारा, निरतु और नंदकुमार पटेल पिता बिसालिक राम पटेल, उम्र 50 वर्ष बंगलाभाठा-निरंत जिला–बिलासपुर ने साथियों के साथ शिकार करना स्वीकार किया . उन्होंने बिजली के करंट से तेंदुआ का शिकार करना बताया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर शिकार में सलिप्त 3 अन्य आरोपियों, तीजराम पटेल उर्फ भकाचंद (52), पिता लच्छीराम पटेल, समारु उर्फ संजय धनुहार, पिता लटी राम धनुहार उम्र 35 वर्ष पता छिंदपानी, जिला कोरबा और फूल सिंह यादव पिता मंजरू यादव उम्र 70 वर्ष पता निरंतु, पोस्ट- निरंतु थाना-सीपत समेत कुल 05 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से तेन्दुआ का नाखून 01 नग, दांत 2 नग , धारदार टंगिया 01 नग, तीर 10 नग, धनुष 1 नग , जी.आई. तार फांदा 5 बण्डल (2.5 किलोग्राम) कुदाल 1 नग, स्टील टिफिन खून लगा हुआ 1 नग, शिकार हेतु प्रयोग की लकड़ी का खुंटी 9 नग, खून लगी हुई प्लास्टिक पन्नी 13 नग जब्त किया गया।
वन अधिकारी के अनुसार आरोपी नंदकुमार पटेल के द्वारा वन्य जीव तेन्दुआ का 1 नग नाखून एवं तेन्दुआ के 2 नग दांत को पॉलीथिन में भरकर अपने घर के बाड़ी में स्थित कुआं के अन्दर 30 फीट गहराई में पानी में छुपाकर रखा गया था . जांच टीम ने कुआं के पानी को मोटर पंप लगाकर खाली कराया और वन्य जीव के अवशेषों को बाहर निकाला . सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 12 फरवरी को न्यायालय बिलासपुर में पेश किया गया । न्यायालय ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है।
इस कार्यवाही के दौरान दो अन्य व्यक्ति बलदेव सिंह वल्द अंजोर सिंह, जाति गोड साकिन अदराली थाना– सीपत जिला- बिलासपुर तथा रहस राम पटेल जाति मरार बल्द सोहनू पटेल उम्र 30 वर्ष पता निरंतु, थाना-सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला- बिलासपुर को भी जंगली सुअर अनुसूची-3 के प्राणी का शिकार करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है . वन विभाग ने इनके घर से वन्य जीव जंगली सुअर के अवशेष भी बरामद किये हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत् पृथक से वन अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय, बिलासपुर में प्रस्तुत कर उन्हें जेल दाखिल किया गया है ।