विराट अपहरण कांड ; सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास, बड़ी मां ने रची थी साजिश…
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वर्ष 2019 में हुए ‘विराट’अपहरण कांड के सभी आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 6 साल के मासूम बालक विराट के अपहरण की साजिश उसकी बड़ी मां ने ही रची थी। पुलिस ने इस केस में विराट की बड़ी मां सहित पांच अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने आज, शुक्रवार को सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद यादव ने बताया कि 19 अप्रैल 2019 को बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यवसायी विवेक सराफ का 6 वर्षीय पुत्र विराट सराफ देर शाम अपने घर के पास खेल रहा था। उसी समय मारुति कार सवार अपहरणकर्ताओं ने विराट को अगवा कर लिया था। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने विराट के पिता से 6 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस छह दिनों तक आरोपियों की तलाश करती रही। सातवें दिन विराट को पुलिस ने एक आरोपी राजकिशोर सिंह के बिलासपुर के जरहाभाठा स्थित मकान से सुरक्षित बरामद कर सभी अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस की जांच में पता चला कि अपहरण की साजिश विराट की बड़ी मां नीता सराफ ने ही रची थी। उसने अपने परिचित अनिल सिंह के साथ मिलकर योजना के अनुसार वारदात को अंजाम दिया था।
शुक्रवार को इस मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने फैसला दिया। इस दौरान कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों नीता सराफ, अनिल सिंह, हरे कृष्ण राय, सतीश शर्मा और राजकिशोर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील यादव ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद चालान में आरोपियों की साजिश का पूरा साक्ष्य पेश किया था। विराट की बड़ी मां नीता सराफ सहित सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। जांच में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए थे । ट्रॉयल के दौरान कुल 54 लोगों की गवाही हुई थी।
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।