सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान ; स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, काटे गए चालान
बिलासपुर( मीडियांतर प्रतिनिधि)। स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा शनिवार को सरकंडा थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की गई . राजकिशोर नगर क्षेत्र में एक दुकान पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम का उल्लंघन करने पर धारा 4 के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 11 चालान काटे गए।
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान कर रहे 9 लोगों पर ₹200 के हिसाब से जुर्माना किया गया . यह कार्रवाई जिला नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण डॉ बीके वैष्णव, डॉ अनुपम एवं पुलिस टीम की मदद से डॉ प्रमोद महाजन के मार्गदर्शन में की गई।
सीएमएचओ डॉ प्रमोद महाजन ने बताया तंबाकू नियंत्रण हेतु कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड न लगाने एवं इन स्थलों पर धूम्रपान कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई है . यह कार्रवाई अभी जारी रहेगी . सार्वजनिक स्थानों पर माचिस, लाइटर जैसी चीजें उपलब्ध कराने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी . अभी इन्हें चेतावनी दी गई है . गठित टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा।
बोर्ड लगाना अनिवार्य…
सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय, चाय दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, खेल के मैदान, लाइब्रेरी, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड जैसे स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने का निर्देश है . इन स्थानों पर बोर्ड लगाना भी अनिवार्य है .