बिलासपुर शहर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 प्रभावशील,
सड़क से खनन सामग्री हटाने कलेक्टर ने जारी किये आदेश…
बिलासपुर के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभकुमार ने बिलासपुर शहर में सार्वजनिक सड़कों के खनन एवं इससे जुड़ी बाधाओं को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने इसके लिए नगर निगम सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 आज, सोमवार से प्रभावशील कर दी हैं। शासकीय एवं गैर शासकीय किसी भी प्रयोजन के लिए सड़क खोदने वालों पर यह कानून लागू होगा। इसके साथ ही भविष्य में सड़क खोदने, निर्माण सामग्री संग्रहण आदि करने वालों को ऑनलाईन फार्मेट में जानकारी दर्ज कराकर अनुमति लेनी होगी अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। एसएसपी बिलासपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए नगर निगम, राजस्व एवं पुलिस को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चत करने को कहा है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिला दण्डाधिकारी को दिये प्रतिवेदन में कहा है कि बिलासपुर शहर में विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा बेतरतीब एवं अव्यवस्थित तरीके से खनन कार्य प्रारंभ कर दिये जाते हैं। इससे जहां एक ओर सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है वहीं संबंधित संस्थानों रिस्टोरेशन कार्य समय पर नहीं कराने पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। व्हीआईपी मूव्मेन्ट भी बाधित होता है। मार्ग के खनन से शासकीय सम्पति को भी क्षति पहुंचता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने एसएसपी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए तत्काल प्रभाव से सीआपीसी की धारा 133 लागू कर दी हैं। यह धारा बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल दो महीने के लिए प्रभावशील रहेगी। उन्होंने जारी आदेश में विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा जिले के अंतर्गत मुख्य मार्ग जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाया जाता है, पर विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु किये जा रहे खननकारित अवरोध को तत्काल प्रभाव से हटाने एवं कार्य समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भविष्य में सार्वजनिक मुख्य मार्ग पर ऐसे किसी भी प्रकार के खनन, निर्माण सामग्री के संग्रहण करने के पूर्व, व्हीआईपी आगमन के दृष्टिगत एवं जनहित में ऐसे संस्थान निर्धारित ऑनलाईन फार्मेट में जानकारी अपडेट करेंगे। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित फार्मेट में खनन प्रारंभ दिनांक, आंशिक रिस्टोरेशन दिनांक, पूर्ण रिस्टोरेशन दिनांक की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाईट बिलासपुर डॉट जीओव्ही डॉट इन की लिंक रोड रिस्टोरेशन पर अंकित करनी होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी संस्थानों को ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी कार्य शुरू करने के पहले जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बिलासपुर को उपलब्ध करानी होगी।