रतनपुर दुष्कर्म मामला ; पीड़िता की माँ को जमानत, TI सस्पेंड, SDOP को शो कॉज नोटिस..

रतनपुर दुष्कर्म मामला ; पीड़िता की माँ को जमानत, TI सस्पेंड, SDOP को शो कॉज नोटिस..

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में रेप पीड़िता की विधवा मां को न्यायालय ने जमानत दे दी है . मार्च महीने में एक दुष्कर्म के मामले के बाद रतनपुर पुलिस ने विगत 19 मई को पीड़िता की माँ के खिलाफ दस साल के बच्चे के यौन शोषण का काउंटर केस दर्ज करके उसे जेल दाखिल कर दिया था . पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध के बाद बिलासपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने एक जांच टीम का गठन किया था . जांच टीम की रिपोर्ट पर एसपी ने मामले में लापरवाही बरतने पर टीआई कृष्णकांत सिंह को सस्पेंड कर दिया है वहीं एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है .
बिलासपुर पुलिस से मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार रतनपुर के मामले में विभिन्न संगठनों के ज्ञापन और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी, बिलासपुर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव के नेतृत्व में संपूर्ण तथ्यों व घटनाक्रम की निष्पक्षता से जांच के लिए एक टीम गठित की थी . जांच रिपोर्ट सात दिनों के भीतर पुलिस अधीक्षक को सौप दी गई थी . सोमवार को अदालत में महिला के जमानत आवेदन पर पुलिस प्रतिवेदन के साथ मामले के विवेचक द्वारा एएसपी के जांच बिंदुओं को भी शामिल किया गया और उसे जमानत दिए जाने का पक्ष लिया गया . पुलिस की तरफ से अभियोजन के वकील ने कोर्ट को मामले के जांच में प्रार्थी के आरोपों में विरोधभास पाया जाना बताया गया . पुलिस की ओर से जमानत पर कोई आपत्ति नहीं की गई .
पुलिस के अनुसार जांच में कृष्णकांत सिंह, तत्कालीन टीआई रतनपुर की लापरवाही पाई गई है . रिपोर्ट आधार पर पुलिस अधीक्षक ने कृष्णकांत सिंह को निलंबित कर दिया है . इसके पहले जांच आदेशित करते ही टीआई को लाईन अटैच कर दिया गया था . इसी मामले में अलग से पुलिस अधीक्षक द्वारा एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है , पुलिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार बघेल उस समय थाने में मौजूद थे लेकिन उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी से अवगत नहीं कराया .

क्या है रतनपुर का मामला…

अधिकृत जानकारी के अनुसार रतनपुर का युवक आफताब मोहम्मद वहीँ की एक लड़की (19 वर्ष) के साथ दुष्कर्म का आरोपी है . विगत 4 मार्च 2023 को उसने बिलासपुर-रतनपुर मार्ग पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर उसे सड़क किनारे अधमरा छोड़ दिया था . इस बीच उधर से गुजर रही हाईवे पुलिस की गश्त गाड़ी ने लड़की को उठाकर रतनपुर थाने पहुँचाया . लड़की ने अपनी माँ के साथ थाने में आफताब के खिलाफ बलात्कार व मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई . पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल दाखिल कर दिया .
जानकारी के अनुसार आरोपी आफताब का चाचा रतनपुर में भाजपा का पार्षद है . आरोपी के परिजनों ने मामले में समझौते के लिए पीड़िता और उसकी माँ को डरा, धमकाकर लगातार दबाव बनाना जारी रखा .
इसके बाद 19 मई को आरोपी युवक की एक महिला रिश्तेदार ने रतनपुर थाने में दुष्कर्म पीड़िता की माँ के खिलाफ अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ अप्राकृतिक कृत्य किये जाने की शिकायत दर्ज कराई . रतनपुर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए महिला के खिलाफ 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर उसे भी जेल भेज दिया .
रेप पीड़िता की मां को जेल भेजने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने रतनपुर थाने का घेराव करके जमकर हंगामा किया . उन्होंने थाना प्रभारी समेत सभी जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने और पीड़िता को न्याय देने की मांग की . प्रदर्शनकारियों ने रविवार 21 मई को रतनपुर बंद भी रखा .
इधर, बिलासपुर एसपी संतोष सिंह ने भारी विरोध प्रदर्शन के बाद तत्काल रतनपुर थाना प्रभारी, निरीक्षक कृष्णकांत सिंह को लाइन अटैच कर दिया था . एसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में त्रि-सदस्यीय जांच-दल का गठन किया . इस टीम में एसडीओपी कोटा सिद्धार्थ बघेल और निरीक्षक परिवेश तिवारी भी शामिल थे . एसपी ने पूरे घटनाक्रम तथा एफआईआर के सम्पूर्ण तथ्यों की जांच रिपोर्ट सात दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे .
जांच रिपोर्ट के बाद सोमवार को पीड़िता की माँ की जमानत अर्जी पर न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुई . सुनवाई के दौरान पुलिस प्रतिवेदन के साथ एएसपी के जांच बिन्दुओं को भी शामिल किया गया . कोर्ट ने महिला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली .

सम्पादक

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