एसआई भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट का फैसला ; 90 दिन में प्रक्रिया पूर्ण करें, प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं की भर्ती नियम विरुद्ध…

एसआई भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट का फैसला ; 90 दिन में प्रक्रिया पूर्ण करें, प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं की भर्ती नियम विरुद्ध…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने सब-इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर (स्पेशल ब्रांच) और सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर और रेडियो) के लिए विज्ञापित किये गए 975 पदों पर भर्ती मामले में अहम् फैसला सुनाया है . हाईकोर्ट ने सभी पदों पर 90 दिनों के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश राज्य शासन को दिए हैं .
हाईकोर्ट के फैसले में प्लाटून कमांडर के 370 पदों पर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे निरस्त कर दिया है और इन पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाने और 90 दिनों के भीतर उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं .
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब-इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर (स्पेशल ब्रांच) और सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर और रेडियो) के 975 पदों पर भर्ती के लिए 17 सितम्बर 2021 को विज्ञापन जारी किया था . प्रक्रिया में विलम्ब होने के बाद अंततः 29 जनवरी 2023 को परीक्षा आयोजित की गई . बाद में पुलिस मुख्यालय ने व्यापमं से परीक्षा के नतीजों से संबंधित दस्तावेज लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की . इस बीच हाईकोर्ट में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया की अलग-अलग त्रुटियों के आधार पर याचिकाएं दाखिल कीं .
हाईकोर्ट में जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने सभी याचिकाओं पर 18 मार्च 2024 को अंतिम सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था .
सोमवार को उन्होंने 167 पृष्ठों का फैसला सुनाते हुए प्लाटून कमांडर के 370 पदों पर महिला अभ्यर्थियों को बुलाने को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे निरस्त कर दिया है और इन पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाने और 90 दिनों के भीतर उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं . हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने प्लाटून कमांडर के पदों में महिलाओं के 30 प्रतिशत अतिरिक्त पद जोड़ दिए थे, जो नियम विरुद्ध है . हाईकोर्ट ने द्वितीय चरण पूरा कर चुके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 45 दिनों के भीतर तथा सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को 90 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं .
हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया के नतीजे घोषित करने की मांग करने तथा प्लाटून कमांडर के लिए महिलाओं के 30 प्रतिशत अतिरिक्त पदों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को छोड़कर शेष याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है .

सम्पादक

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