हाईकोर्ट ; निलंबित पुलिस अधिकारी जीपी सिंह को जमानत मिली…
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जीपी सिंह को जमानत दे दी है।
जीपी सिंह के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार निलंबित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जीपी सिंह को सशर्त जमानत दे दी है।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने सिंह को 50 हजार के पर्सनल बांड और एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी है।अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय में आज जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष जीपी सिंह के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सिंह के अधिवक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 (संशोधित) की धारा 17 (क) के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने से पहले उसके नियोक्ता से पूर्वानुमोदन लेना अनिवार्य है। सिंह के मामले में पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया। इस संबंध में आरटीआई के दस्तावेज भी न्यायालय के सामने पेश किए गए।
यह भी कहा गया कि सिंह के मामले में अभी तक अभियोजन की स्वीकृति गृह मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुई है। जिसकी वजह से बिना सुनवाई के सिंह पिछले चार माह से अधिक समय से जेल में बंद है। जबकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है।
सिंह के अधिवक्ताओंं ने न्यायालय में कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सिंह को जमानत दी जानी चाहिए। पांडेय ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्च न्यायालय में सिंह की जमानत अर्जी प्रस्तुत करने से पहले अंतरिम राहत के तौर पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी पर उच्च न्यायालय में ही सुनवाई करने का आदेश दिया था।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास ने बहस की। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सिंह की जमानत अर्जी का विरोध किया।
उच्च न्यायालय में जस्टिस दीपक कुमार तिवारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जीपी सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में सशर्त जमानत दे दी।
राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ एसीबी और इओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। एसीबी की टीम ने उन्हें इस वर्ष 11 जनवरी को दिल्ली के निकट गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद हैं।
भारतीय पुलिस के सेवा के 1994 बैच के अधिकारी सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने पिछले वर्ष 29 जून को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया था।ईओडब्ल्यू के दल ने एक जुलाई से तीन जुलाई के मध्य उनके और करीबियों के लगभग 15 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई कर 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया था।
जीपी सिंह के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया था। बाद में पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया था।