पहले नाबालिग का अपहरण फिर गला घोंटकर हत्या और उसके बाद 50 लाख फिरौती की मांग, तीन आरोपी गिरफ्तार…
बिलासपुर . छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 15 साल के किशोर की रविवार देर शाम अगवा करने के बाद हत्या कर दी गई . अपहरणकर्ताओं ने हत्या के बाद शव को हाईवे में एक बड़ी ड्रेनेज पाइप में छुपा दिया और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी . पुलिस ने सोमवार सुबह शव बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है . अपहरण, हत्या और फिरौती का यह मामला बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र का है .
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तारबाहर क्षेत्र के डीपूपारा निवासी आसिफ मोहम्मद के 15 वर्षीय पुत्र रेहान को उसका पड़ोसी अभिषेक दान रविवार की शाम लगभग 5 बजे अपने साथ ले गया . अभिषेक ने उसे एक लड़की से मिलवाने और उसके साथ दोस्ती कराने का झांसा दिया था . शाम करीब साढ़े पांच बजे रेहान को अभिषेक और उसके दो साथी, साहिल खान और रवि खांडे मोटरसाइकल में बैठाकर कोनी थाना क्षेत्र के बिलासा ताल के पास शराब भट्टी ले गए . यहाँ से तीनों आरोपी उसे अभिषेक दान के कोनी के पास रमतला ग्राम के अपने पोल्ट्री फॉर्म में ले गए . पोल्ट्री फॉर्म में तीनों आरोपियों ने मिलकर रेहान की चमड़े की बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी . तीनों ने मृतक रेहान के शव को एक प्लास्टिक की बोरी में भरा और आगे बिलासपुर-रतनपुर मार्ग, नेशनल हाईवे-130 में रानीगाँव के पास एक पुलिया के नीचे ड्रेनेज पाइप में उसे छिपा दिया .
पुलिस अधिकारियों के अनुसार रेहान की हत्या करने के बाद अभिषेक दान ने मृतक के मोबाइल से ही उसके पिता को रात करीब सवा ग्यारह बजे फोन करके 50 लाख रूपये फिरौती की रकम की मांग की . घटना को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी अपनी ड्यूटी में और बाकी के दो आरोपी अपने-अपने घर चले गए .
पुलिस के अनुसार फिरौती का फोन आने के बाद रेहान के पिता आसिफ मोहम्मद ने रात 11.30 को तारबाहर थाना पहुंचकर अपने पुत्र के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई . पुलिस तुरंत हरकत में आ गई . रेहान के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स निकाले गए . पुलिस ने संदेह के आधार पर अभिषेक दान से पूछताछ की . कड़ी पूछताछ के बाद अंततः आरोपी अभिषेक टूट गया . उसने अपने दो साथियों, साहिल खान और रवि खांडे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना कुबूल कर लिया .
पुलिस ने सोमवार की सुबह तीनों आरोपियों की निशानदेही पर रेहान का शव बरामद कर लिया है . मृतक तथा आरोपियों के मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त चमड़े का बेल्ट तथा दो मोटरसाइकलें भी पुलिस ने जब्त कर ली है . तीनों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 363, 120 (बी) 201, 384, 302 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है .
हत्या का कारण पूछने पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक ने स्वयं बांतों-बातों में मुख्य आरोपी अभिषेक को यह सूचना दे दी थी कि उसके पिता एक प्रापर्टी की बड़ी डील कर रहे हैं जिसमें उन्हें अच्छी-खासी रकम मिलने वाली है . मृतक के पिता ऑटो-डील का काम करते हैं जबकि अभिषेक बिलासपुर के निजी अस्पताल में बाउंसर है .
पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी अभिषेक 15 दिन पहले ही रेहान की हत्या की योजना बना चुका था . उसे इस बात का भय था कि अपहरण के बाद फिरौती की रकम लेकर किशोर को छोड़ देने से वह उसका नाम उजागर कर देगा . मृतक सिर्फ अभिषेक से परिचित था जबकि बाकी के दोनों आरोपी अभिषेक के परिचित थे .