फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला : दुष्कर्मी को 20 साल की कैद…
शादीशुदा युवक ने 16 साल की लड़की को पहले प्रेमजाल में फंसाया, फिर भगाकर ले गया और दुष्कर्म किया.
बिलासपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। नौ माह पहले शादीशुदा युवक ने नाबालिग को प्रेमजाल में फंसा लिया था । बाद में युवक उससे शादी करने का झांसा देकर भगाकर ले गया और दुष्कर्म किया। मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खरकेना निवासी धर्मेन्द्र साहू (25) शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। उसने 16 साल की किशोरी से पहले दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। विगत 25 मार्च 2021 को किशोरी एकाएक गायब हो गई। परेशान परिजन ने पहले उसकी तलाश की . लड़की का कहीं पता नहीं चला तो पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने अपहरण की आशंका से किशोरी की तलाश शुरू कर दी।
तीन दिन बाद किशोरी को वह युवक घर के पास छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज किया। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि धर्मेन्द्र साहू उसे भगाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 363 के साथ ही 366, 376 व पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।
अंततः पुलिस ने फरार आरोपी धर्मेन्द्र की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया . पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद ट्रॉयल हुआ। नौ माह के भीतर ही सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, विवेक कुमार तिवारी ने धर्मेंद्र साहू को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अभियुक्त धर्मेन्द्र साहू को धारा 363 और 366 में पांच-पांच वर्ष की सजा और 250-250 रुपए अर्थदंड दिया है। इसी तरह पाक्सो एक्ट की धारा में 20 साल कैद व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे 6-6 माह और चार वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।