छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ; शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत, ईडी ने किया था गिरफ्तार…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ; शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत, ईडी ने किया था गिरफ्तार…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को प्रदेश में शराब घोटाला मामले के आरोपी अनवर ढेबर को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत दे दी है . प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद ढेबर को न्यायिक हिरासत में लिया गया था . मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी .
वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली और अधिवक्ता मतीन सिद्धिकी ने बताया कि अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत मिल गई है . छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले के आरोप में रायपुर के आबकारी कारोबारी अनवर ढेबर विगत 6 मई से हिरासत में थे . प्रवर्तन निदेशालय ने ढेबर को शराब घोटाले में आरोपी बनाया था . ईडी ने छत्तीसगढ़ राज्य के शराब घोटाले पर 2 हजार करोड़ रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार और मनीलांड्रिंग का दावा किया था . मामले में जांच के बाद ईडी ने कोर्ट में 13 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की थी . इस मामले में ईडी ने अनवर ढेबर सहित कुछ और कारोबारियों व अन्य को भी आरोपी बनाया था और उनकी संपत्ति भी अटैच की थी .
अधिवक्ताओं के अनुसार हाईकोर्ट में सोमवार को जस्टिस दीपक तिवारी की एकल पीठ के समक्ष अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई . ढेबर के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसी मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को राहत दी है . उन्होंने कोर्ट से ढेबर के किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की समस्या से पीड़ित होने की वजह से अंतरिम जमानत की मांग की . जबकि ईडी के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया .
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अगली सुनवाई तक अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी है . हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी जारी किया है . मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी .

सम्पादक

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