फैसला : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज की, 25 हजार जुर्माना लगाया.

फैसला : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज की, 25 हजार जुर्माना लगाया.

बिलासपुर . छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश में 446 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है . हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रूपये की कास्ट भी लगाई है .
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष 446 चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था . नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता एमबीबीएस रखी गयी थी . नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर होनी थी जिसे याचिकाकर्ता डॉ कमल सिंह राजपूत ने उच्च न्यायालय मे चुनौती दी थी . याचिका में कहा गया था कि बिना लिखित परीक्षा के नियुक्ति किया जाना नियमों के खिलाफ है .
मामले की प्रथम सुनवाई के पश्चात् उच्च न्यायलय ने स्थगन जारी करते हुए नियुक्ति पर रोक लगा दी थी . बुधवार को मामले में अंतिम सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष हुई . सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के तरफ से तर्क रखा गया कि प्रदेश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की बहुत जरूरत है तथा नियम में सीधे साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति करने का प्रावधान है . यह भी कहा गया कि पारदर्शिता बनाये रखने के लिए राज्य ने शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य मेडिकल कार्य के अनुभव के नंबर अलग-अलग रखे हैं .
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद याचिकाकर्ता की याचिका को ख़ारिज कर दिया है तथा याचिका पर 25 हजार रूपये का जुर्माना (कास्ट) भी लगाया है .

सम्पादक

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