हाईकोर्ट ; आय से अधिक संपत्ति का मामला, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सहित CBI, IT और ED से 6 सप्ताह में जवाब तलब…

हाईकोर्ट ; आय से अधिक संपत्ति का मामला, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सहित CBI, IT और ED से 6 सप्ताह में जवाब तलब…

बिलासपुर . छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है . हाईकोर्ट ने रमन सिंह सहित सीबीआई, इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब माँगा है . याचिका रायपुर के कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने दाखिल की है .
एडवोकेट हर्षवर्धन परघनिया ने बताया कि रायपुर निवासी विनोद तिवारी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी . याचिका में कहा गया था कि रमन सिंह ने वर्ष 2008, 2013 और 2018 में विधानसभा चुनावों के दौरान शपथ पत्र में अपनी संपत्ति को लेकर पेश किये गए ब्यौरे में गलत जानकारी दी है . जबकि इन वर्षों में उनकी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है . याचिका में हाईकोर्ट से रमन सिंह द्वारा अर्जित की गई आय से अधिक संपत्ति के मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है .
एडवोकेट हर्षवर्धन के अनुसार याचिकाकर्ता ने पूर्व में रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले की शिकायत सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को की थी . दोनों एजेंसियों द्वारा लम्बे समय तक मामले पर संज्ञान नहीं लेने के कारण याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा .
एडवोकेट हर्षवर्धन के मुताबिक हाईकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस आरसीएस सामंत की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई . सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष ईओडब्ल्यू और एसीबी, रायपुर में रमन सिंह के खिलाफ की गई शिकायत के अतिरिक्त दस्तावेज भी प्रस्तुत किये . सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था . सोमवार को हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है . हाईकोर्ट ने रमन सिंह सहित सीबीआई, इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब तलब किया है .

सम्पादक

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