राहत : बिलासपुर में नाइट कर्फ्यू समाप्त…फूड डिलीवरी रात 12 तक…
बिलासपुर . कोरोना की थर्ड वेव के बीच बिलासपुर के प्रशासन ने न्यायधानी को बड़ी राहत दी है . शुक्रवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया . इस आदेश के साथ ही बिलासपुर जिले में 4 जनवरी से लगा रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है .
कलेक्टर कार्यालय से निकले आदेश के अनुसार दिनांक- 04 जनवरी, 2022 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिलासपुर जिले में आम जनता की सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किए गये हैं।
उक्त आदेश द्वारा अधिरोपित किये गये प्रतिबंधों की समीक्षा उपरांत उपरोक्त आदेश दिनांक 04 जनवरी 2022 की कंडिका-01 को विलोपित करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है तथा आदेश की कंडिका क्रमांक 02 में आंशिक संशोधन करते हुये बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम्स, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान / फूड डिलीवरी अधिकतम रात्रि 12.00 बजे तक संचालित होंगे। उपरोक्त आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।